जींद : हरियाणा में जींद जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने युवक की हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास की सजा तथा 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव फरैण कलां निवासी मनोज ने 25 जुलाई 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को उसके भाई मुकेश का शव खानपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ा मिला था। मुकेश के शरीर पर चोट तथा गले में निशान थे।
मृतक के भाई मनोज ने बताया था कि घटना वाली रात आरोपी प्रवीन तथा मृतक मुकेश को गांव के जल घर के निकट शराब पीते देखा गया था, जिसके बाद उसका भाई घर वापस नहीं आया। सुबह मुकेश का शव खानपुर रोड के पास झाडियों से मिला। मनोज ने आरोप लगाया था कि उसके भाई मुकेश की हत्या गांव के ही प्रवीण ने की है। शराब पीने के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी वजह से प्रवीन ने मुकेश की हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में डाल फरार हो गया, ताकि मामला सड़क हादसे का दिखाई दे।
सदर थाना नरवाना पुलिस ने मनोज की शिकायत पर प्रवीन के खिलाफ हत्या तथा शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था, तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने प्रवीन को आजीवन कारावास की सजा तथा 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हत्या करने के जुर्म में आरोपी को आजीवन कारावास
