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प्रेमिका की गर्दन काट घर में दफनाने वाले को उम्रकैद

सहारनपुर में 3 साल पहले हुई थी वारदात; हत्यारा बोला- वो धोखेबाज थी
सहारनपुर :
सहारनपुर में 3 साल पहले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गर्दन काट कर हत्या कर दी थी। प्रेमी को अब कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सहारनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 सुरेंद्र सिंह की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हत्यारे ने पुलिस के सामने बोला था कि वह धोखेबाज थी। मामला थाना कुतुब शेर का है।
बेवफा थी मेहरून्निसा
थाना कुतुब शेर के जोगिया वाली गली 62 फुटा रोड पर 3 साल पहले दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। मेहरून्निसा (19) की गला काट कर हत्या उसके प्रेमी ने कर दी थी। शव मोहल्ले के ही एक बंद पड़े मकान में दफना दिया था।
भाई की शिकायत पर युवती के प्रेमी रुस्तम को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में रुस्तम ने बताया था कि उसकी प्रेमिका बेवफा थी। इसलिए उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्यारा रुस्तम गंगोह के गांव खानपुर का रहने वाला है।
28 मई 2019 की रात की घटना
सहायक शासकीय एडवोकेट नीरज चौहान ने बताया कि 28 मई 2019 की रात नौ बजे जोगिया वाली गली 62 फुटा रोड थाना कुतुबशेर की मेहरून्निसा गायब हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। परिजनों ने शक के आधार पर मेहरून्निसा के प्रेमी रुस्तम को फोन कर पूछा तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला।
आरोपी रुस्तम भी फरार हो गया था। परिजनों ने शक के आधार पर रुस्तम के घर पर तलाशी कराई तो पुलिस को युवती का सिर बरामद हुआ। बाकी शरीर मकान से ही बरामद हुआ। मेहरून्निसा के भाई तनवीर की तहरीर पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी रुस्तम को भी गिरफ्तार कर लिया था।
हत्या और सबूत मिटाने का हुआ था मुकदमा
पुलिस ने विवेचना के बाद रुस्तम के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय एडवोकेट नीरज चौधरी ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 सुरेंद्र सिंह ने रुस्तम को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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