रायबरेली : उत्तर प्रदेश में रायबरेली की एक अदालत ने हत्या के तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पर जिला जज प्रथम सतीश कुमार त्रिपाठी ने थाना मिल एरिया पर दर्ज हत्या के मुकदमे में छह गवाहों के साक्षो पर दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दिनेश कुमार यादव , स्वामी दयाल उर्फ बिजली तथा अरुण कुमार उर्फ कल्लू निवासी मीरगंज रतन्सीपुर थाना मिल एरिया को मंगलवार को आजीवन कारावास व प्रत्येक अपराधी को 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह मामला 15 वर्ष पुराना है जब आपसी रंजिश में अभियुक्तों ने प्रतीक की हत्या कर दी थी। इसमे पहले 5 लोग नामजद थे जिसमें से दो की मृत्यु दौरान मुकदमा हो गई थी।
