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बागपत में हत्या के दोषी 11 को उम्रकैद

बागपत : बागपत की एक विशेष अदालत ने चार साल पुराने हत्या के एक मामले में चार भाइयों समेत 11 लोगों को कठोर आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) अमित खोखर ने कहा कि 16 मई, 2020 को निवारा गांव में चुनाव संबंधी प्रतिद्वंद्विता को लेकर निसार की हत्या कर दी गई थी।
इस वारदात में मृतक के चाचा अंगूर, महकार और इखलाक भी घायल हो गए थे। मृतक के भाई हारून ने 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस की जांच के दौरान छह और नाम सामने आये।
एडीजीसी ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजिया नजर जैदी की अदालत ने बुधवार को 11 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने कहा कि अदालत ने सबूतों के अभाव में 17 आरोपियों को बरी कर दिया। उन्होंने बताया कि अदालत ने जिन 11 आरोपियों को दोषी ठहराया है उनमें इस्लामू, उसका भाई, इब्ने, इसरार, जुल्फिकार उर्फ ​​भुट्टू, सुहैल, तौहीद, छोटे, फारूक, इस्तकार, जुम्मा और महताब शामिल हैं।

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