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हत्या के दोषी दंपत्ति को उम्रकैद

बांदा : उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को हत्या के आरोपी दंपत्ति को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि जौरही गांव निवासी प्रेमचंद एक मोबाइल की दुकान में काम करता था। पिछले साल 26 अगस्त को बांदा शहर से वापस गांव लौटा था जहां घर के दरवाजे में पड़ोसी राजू आरख मौजूद था। राजू आरख ने प्रेमचंद्र से शराब लाने को कहा मगर प्रेमचंद ने मना कर दिया। नाराज होकर प्रेमचंद गाली गलौज करने लगा। इसी विवाद के चलते राजू की पत्नी दीपला भी मौके पर आ गई और प्रेमचंद के दोनों हाथ पीछे से दीपला ने पकड़ लिए और राजू आरख ने अपनी पत्नी के सहयोग से प्रेमचंद के गले में चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की और 19 दिनों में आरोप पत्र दाखिल किया। दौरान मुकदमा अभियोजन ने अदालत में आठ गवाह पेश किया। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट की अनु सक्सेना अदालत ने शुक्रवार को पक्ष- विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राजू आरख और उसकी पत्नी दीपला को आजीवन कारावास और 41- 41 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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