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हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास

झुंझुनू : राजस्थान के झुंझुनू में सेशन न्यायालय के न्यायाधीश देवेन्द्र दीक्षित ने एक युवक की हत्या के मामले में दोषी मानते हुये शनिवार को चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। प्रकरण के अनुसार 16 अक्टूबर 2020 को ढाणी बुरास काटलीपुरा तन पचलंगी निवासी लीलाधर ने उदयपुरवाटी थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके पुत्र किशनलाल के साथ प्रकाश सैनी, उसकी पत्नी धनी देवी और अन्य ने बुरी तरह मारपीट की जिससे उसको अस्पताल में ले गये जहां चिकित्सको ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने शनिवार को निर्णय देते हुये ढाणी छतरिया वाली तन पचलंगी निवासी प्रकाश, धन्नी, रामसिंह और ढाणी डूंगरवास निवासी तन मांवडा, पाटन निवासी आची देवी को हत्या का दोषी मानते हुये उम्रकैद की सजा सुनायी। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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