जौनपुर : उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने बुधवार को विवाहिता की जला कर हत्या करने के जुर्म में सास ससुर को उम्रकैद और दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनायी।
जिला न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी।
अभियोजन के अनुसार वादिनी दुलारी देवी ने 14 फरवरी 2017 को बरसठी थाने में एफ आई आर दर्ज कराया था कि उसने अपनी पुत्री सोनी यादव का विवाह 31 मई 2015 को दीपक यादव निवासी बनकट से किया था। विवाह के बाद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए एक लाख रुपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। 13 फरवरी 2017 को सोने को ससुराल वालों ने कमरे में बंद कर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया और मौके से फरार हो गए, जिससे सोनी की मौत हो गई। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।
पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व साक्ष्यों के आधार पर जिला न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने मृतका की सास कलावती देवी व ससुर सुरेश को हत्या के जुर्म का दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। सरकार की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल सिंह कप्तान ने पैरवी की।
विवाहिता की हत्या के जुर्म में सास ससुर को उम्रकैद
