बांदा : उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को पत्नी और बेटे की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक शिवकुमार ने बताया कि चुहका पुरवा गांव में दो फरवरी वर्ष 2019 को राम मूरत रैदास ने अपनी पत्नी मीरा और चार वर्षीय पुत्र बउआ उर्फ अंकित पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसमें बेटे की मृत्यु मौके पर हो गई थी। बाद में पत्नी मीरा की मृत्यु इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। पुलिस ने तत्काल घटना का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू की और विवेचना की उपरांत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए।
अपर सत्र एवं न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी /एसटी एक्ट अनु सक्सेना की अदालत ने शुक्रवार को पक्ष- विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राम मूरत रैदास को घटना का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
पत्नी और बेटे के हत्यारे को उम्रकैद
