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हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

भिंड : मध्यप्रदेश के भिंड जिला न्यायालय ने हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उत्तरप्रदेश के पोखरा थाना बढ़पुरा का रहने वाला अजय राजपूत 22 मार्च 2023 को अपनी प्रेमिका को पुणे ले जाने के लिए भिंड के फूप रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। तभी इटावा निवासी दोनों आरोपियों अखिलेश और बॉबी राजपूत को मालूम चल गया कि अजय उनकी बहन को बहला फुसलाकर कहीं ले जाने के प्रयास में है और दोनों भिंड के फूप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। तब दोनों आरोपी रेलवे स्टेशन आए और डंडों और लात घूसों से अजय को पीटना शुरु कर दिया। दोनों ने अजय को इतना मारा कि वह गंभीर रुप से घायल हो गया। हालत बिगड़ने पर अजय को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए 50-50 हजार रुपए के अर्थ दंड सहित आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

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