बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 15 हजार हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक अजीत कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को बताया कि बुलन्दशहर के रामघाट क्षेत्र स्थित ग्राम मुंडा खेड़ा निवासी हरेंद्र कुमार ने वर्ष 2021 में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस सम्बन्ध में 21 अप्रैल 2021 को धारा- 498ए,323,304बी, दहेज अधिनियम व वैकलपिक धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 25 अगस्त 2021 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इसी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे-अनूपशहर ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हरेन्द्र कुमार को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
