अमृतसर : पंजाब चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर 15 और 16 अक्तूबर को शराब पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त-सह जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर सुश्री साक्षी साहनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदेशों के तहत अब पंजाब एक्साइज एक्ट-1914 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत चुनाव के दिन ग्राम पंचायतों में चुनाव होने पर राजस्व सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पूर्वाह्न 10 बजे तक ड्राई-डे घोषित कर शराब की दुकानें बंद करने तथा व्यक्तियों द्वारा शराब भण्डारण करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये गये हैं।
सुश्री साहनी ने कहा कि ये आदेश केवल उन्हीं गांवों में जारी रहेंगे, जिनमें ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि ये आदेश उन होटलों, रेस्तरां, क्लबों और शराब परिसरों पर पूरी तरह से लागू होंगे जहां शराब की बिक्री और खपत की कानूनी रूप से अनुमति है। गौरतलब है कि मंगलवार को पंजाब में पंचायत चुनाव को देखते हुये सरकार ने आधिकारिक छुट्टी का भी घोषणा की है।
पंजाब में 15,16 अक्तूबर को शराब पर प्रतिबंध
