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मध्यप्रदेश : कोटपा एक्ट में पहली एफआईआर दर्ज

खरगोन : मध्यप्रदेश के खरगोन में 39 लाख रुपए की तंबाकू के अवैध भंडारण एवं अन्य अनियमितताओं के चलते प्रदेश में पहली बार एक फर्म के मालिक और मैनेजर पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। खरगोन के एसडीएम ओम नारायण सिंह बड़कुल के अनुसार औषधि प्रशासन व राजस्व विभाग की शिकायत पर मेन गांव थाने में मेसर्स बृजेश टोबेको रमण भाई मणि भाई पटेल फर्म के मालिक अश्विन पटेल और मैनेजर सत्तार खान के विरुद्ध सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं तथा अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।

उन्होंने दावा किया कि कोटपा एक्ट के तहत मध्यप्रदेश में पुलिस में पहली बार प्रकरण दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर 6 विभागों की टीम ने 21 अक्टूबर को एक इमारत, गोडाउन और तंबाकू के कारखाने पर कार्यवाही की गई थी इसमें 38 लाख 56हजार 125 रुपए की तंबाकू का अवैध संग्रहण एवं अन्य अनियमिततायें पायी गयीं थीं। उन्होंने बताया कि नोटिस दिए जाने पर संग्रहण, क्रय-विक्रय, रिपैकिंग व पंजीयन के दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
उन्होंने बताया कि फर्म के कारखाने,गोडाउन समेत एक अन्य इमारत सील कर दी गई थी तथा तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद जब्त कर लिए गए थे। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान का मालिक अश्विन पटेल गुजरात के आनंद का निवासी है, जबकि मैनेजर सत्तार खान द्वारा संचालन नियंत्रण और विधिक तौर पर अन्य कार्य किए जाते थे।

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