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मणिपुर सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ाया

इंफाल : मणिपुर सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध अगले पांच दिनों के लिए 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। राज्य में 03 मई को चुराचांदपुर में हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। मणिपुर में अलग-अलग आदेश जारी कर राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, मंत्रियों, विधायकों, सेना, सुरक्षा कर्मियों, पुलिस और सरकारी अधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं प्रदान की गईं। मीडिया और आम लोगों पर इंटरनेट पर रोक जारी रही।
गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा कि मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सुरक्षा बलों के साथ जनता का टकराव, निर्वाचित सदस्यों के आवासों पर भीड़ लगाने की कोशिश, पुलिस स्टेशनों आदि के सामने नागरिक विरोध प्रदर्शन जैसी हिंसा की घटनाओं की अभी भी खबरें आ रही हैं। आदेश में कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर हो सकता है।
आदेश में कहा गया है कि राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक तत्वों के मंसूबों और गतिविधियों को विफल करने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और सार्वजनिक/निजी संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या खतरे को रोकने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनहित में दुष्प्रचार और झूठी अफवाहों के प्रसार को रोककर पर्याप्त उपाय करना आवश्यक हो गया है।

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