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दुष्कर्म : दोषी को आजीवन कारावास

दुमका : झारखंड में दुमका जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म से संबंधित मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश -सह- विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) रमेश चंद्रा की अदालत ने पॉक्सो ( प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट- पॉक्सो) केस संख्या 26/2020(जामा थाना कांड संख्या 111/2020) में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।

दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध आरोपी जामा थाना क्षेत्र के अमलाचातर गांव के रहने वाले गोदो राय उर्फ छोटू को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (3) और पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय ने आरोपी को 25 हज़ार रुपया जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बहस में हिस्सा लिया और पैरवी की।

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