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किशोरी से छेड़छाड़, आरोपी को 3 वर्ष की सजा

श्रीगंगानगर : राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत (संख्या-01) के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने एक युवक को दिनदहाड़े घर में जाकर किशोरी से छेड़छाड़ करने का दोषी करार देते 3 वर्ष कैद की आज सजा सुनाई।
प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते विशिष्ट लोक अभियोजक गुरुचरणसिंह रुपाणा ने बताया कि लालगढ़ जाटन थाना क्षेत्र के एक गांव में यह घटना 19 दिसंबर 2020 की सुबह लगभग 10:30 बजे घटित हुई। लगभग 15 वर्षीय किशोरी घर में अकेली थी। वह घर के आंगन में धूप सेक रही थी। उसकी मां और पिता अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे। इतने में आरोपी विनोद नायक (20) निवासी रोटांवाली दीवार फांदकर घर में आ गया और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। किशोरी के किशोर मचाने पर वह भाग गया।
इस घटना के संबंध में पीड़ित किशोरी द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर 19 दिसंबर को लालगढ़ जाटान थाना में आरोपी विनोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विनोद का पीड़िता के गांव में ननिहाल है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की जिसमें विनोद को घटना का दोषी पाया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में चालान प्रस्तुत होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 17 दस्तावेज अक्षय प्रस्तुत किए गए।आरोपी विनोद की ओर से भी दो गवाह पेश किए गए।
विद्वान न्यायाधीश ने आज निर्णय देते विनोद नायक को दोषी करार दिया। उसे धारा 451 और 354 में एक-एक वर्ष साधारण कारावास की सजा और दो-दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत 3 वर्ष साधारण कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है।

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