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नीट : छह अभियुक्तों की पुलिस रिमांड, बीस अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी

पटना : बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के प्रश्न-पत्र लीक मामले में जहां जेल में बंद बीस अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत अवधि 05 अगस्त तक बढ़ा दी वहीं एक छात्रा समेत छह अभियुक्तों की पुलिस रिमांड अवधि चार दिन और बढ़ाये जाने का आदेश दिया।
सीबीआई ने हिरासती पूछताछ के बाद सोमवार को इस मामले में गिरफ्तार की गई राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची मेडिकल की छात्रा सुरभि कुमारी के साथ चार अन्य मेडिकल छात्र चंदन कुमार, कुमार सानू, राहुल आनंद और करण जैन तथा एक बिचौलिए सुरेंद्र शर्मा को विशेष प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी धनंजय पांडेय के समक्ष पेश किया। इन छह अभियुक्तों को पेश करने के साथ ही सीबीआई ने एक आवेदन दाखिल कर हिरासती पूछताछ के लिए इन अभियुक्तों की पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाए जाने की प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकार करते हुए अदालत ने इन छह अभियुक्तों की पुलिस रिमांड की अवधि चार दिनों और बढ़ाकर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।
दूसरी ओर इस मामले के जेल में बंद बीस अभियुक्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी कराई गई। अदालत ने इन सभी अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत अवधि 05 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दी है।
गौरतलब है कि 05 मई को पूरे देश में नीट 2024 की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में पटना के शास्त्रीनगर थाना प्रभारी अमर कुमार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और शास्त्रीनगर थाना कांड संख्या 358/2024 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की। बाद में मामला आर्थिक अपराध ईकाई को सौंप दिया गया। उसके बाद प्रश्न-पत्र लीक होने का मामला उजागर हुआ और केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
सीबीआई 23 जून 2024 को अपनी प्राथमिकी आरसी 224/2024 के रूप में भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 406, 407, 408 और 409 के तहत दर्ज करने के बाद अनुसंधान कर रही है। अदालत में यह मामला आरसी 6 ई/ 2024 के रूप में दर्ज है। इस मामले में अभी तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 20 लोग न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं जबकि 15 लोगों को अदालत की अनुमति से सीबीआई पुलिस रिमांड पर लेकर हिरासती पूछताछ कर रही है।

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