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अवैध तरीके से सामग्री बेचने के मामले में जुर्माना

भोपाल : पश्चिम मध्य रेल के तहत भोपाल रेल मंडल क्षेत्र में स्टेशनों और रेलगाड़ियों में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने के मामलों में आठ माह के दौरान 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और साठ लाख रुपयों से अधिक का जुर्माना वसूला गया। भोपाल रेल मंडल के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इस वर्ष जनवरी से अगस्त माह तक रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने अभियान चलाया। इस दौरान 5192 लोगों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 144 (ए) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले रेल न्यायालय भोपाल के समक्ष पेश किए गए। अदालत ने 31 व्यक्तियों को जेल भेज दिया और शेष से 60 लाख 99 हजार रुपयों का जुर्माना वसूला गया।

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