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वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अमीन को सौंपा अदालत का आदेश

मथुरा : बालकृष्ण द्वारा विष्णु गुप्ता एवं अन्य बनाम शाही मस्जिद ईदगाह एवं अन्य वाद में आज वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट अमीन को सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट के अंतिम आदेश एवं उससे संबंधित अन्य कागजातों को उपलब्ध करा दिया है। डीजीसी सिविल संजय गौड के अनुसार अब कोर्ट अमीन दोनो पक्षों को उस तिथि की सूचना देगा जब वह अदालत के आदेश के अनुसार शाही मस्जिद ईदगाह की ‘अमीन रिपोर्ट’ लेने के लिए मस्जिद में जाएगा।
उन्होंने बताया कि आठ दिसम्बर 2022 को सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत में वादी पक्ष के अधिवक्ता शैलेश दुबे द्वारा दायर किये गए उक्त वाद में जज ने अमीन रिपोर्ट मंगाने का जो आदेश जारी किया था उसे सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट नीरज गौंड ने भी अपने 29 मार्च के आदेश में दोहराया है यद्यपि यह वाद अब सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत से सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में स्थानान्तरित कर दिया गया है।
उधर इसी मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने कहा कि चूंकि जज का उक्त आदेश बिना उनके पक्ष को सुने दिया गया है इसलिए उन्होंने 31 मार्च को इस वाद में न केवल ‘रिकाल’ प्रार्थनापत्र लगाया है बल्कि बहस में बचाव पक्ष की दलील को भी प्रस्तुत किया है। डीजीसी के अनुसार जज ने न अपने 29 मार्च को दिए गए आदेश को रद्द किया है और ना ही 31 मार्च को कोई नया आदेश जारी किया है बल्कि विद्वान न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी है।
बालकृष्ण द्वारा हिन्दू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता एवं अन्य बनाम इंतेजामिया कमेटी एवं अन्य वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत में 8 दिसंबर 2022 को वाद दायर करते हुए दावा किया गया था कि शाही मस्जिद ईदगाह केशवदेव मन्दिर की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनाई गई है तथा उसे वहां से हटाने की मांग की गई थी।

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