बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि केन्द्र सरकार के आदेश पीएफआई के राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों के साथ उसके संबंध होने के आधार पर है। न्यायालय के आदेश की विस्तृत कापी की प्रतीक्षा है।
पीएफआई की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष ने न्यायालय में याचिका दायर कर पीएफआई पर पाबंदी लगाने के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकर्ता ने अपने याचिका में कहा था कि अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना पीएफआई पर “तत्काल” प्रतिबंध लगा दिया गया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को पीएफआई को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया था और उस पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।
पीएफआई पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
