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उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

देहरादून : पुष्कर सिंह धामी नीत सरकार की ओर से हाल ही में विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से उत्तराखंड के राज्यपाल मेजर जनरल (सेवानिवृत) गुरमीत सिंह ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना जारी होने पर श्री धामी ने ट्वीट कर प्रसन्नता व्यक्त की है।
बुधवार अपराह्न राजभवन द्वारा जारी यह अधिसूचना मंगलवार को निर्गत की गई है। इसके अनुसार,‘भारत के संविधान’ के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधान सभा द्वारा पारित ‘समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक’ पर दिनांक 11 मार्च, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखंड का अधिनियम संख्याः 03, वर्षः 2024 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने यूसीसी को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कहा,“हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।”
धामी ने आगे कहा,“निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।” उन्होंने कहा,“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखंड के मूल स्वरुप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है।”

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