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जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में चार आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा में चार आतंकवादियों को अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उनकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि ये घोषित आतंकवादी 1990 के दशक में पाकिस्तान या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में घुसपैठ कर गए एवं लगातार हंदवाड़ा तथा जम्मू-कश्मीर के अन्य इलाकों में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने और फैलाने में शामिल थे , इसलिए इनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं हैं।
बयान में कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में क्रालगुंड में घोषित आतंकवादी मुमताज अहमद ख्वाजा पुत्र मोहम्मद सुभान ख्वाजा निवासी क्रालगुंड की दस मरला भूमि , लतीफ अहमद भट पुत्र अब्दुल रहमान भट निवासी बदरा पाईन की 16-3/4 मरला भूमि, अशीपोरा में मुश्ताक अहमद मीर पुत्र मोहम्मद सुल्तान मीर निवासी अशपोरा की 01 कनाल और दो मरला भूमि और खईपोरा में 01 कनाल भूमि गुलाम नबी गनई पुत्र गुलाम रसूल गनई निवासी खईपोरा, काजियाबाद की शामिल है।
बयान में कहा गया है कि ये आतंकवादी पुलिस जिला हंदवाड़ा के विभिन्न मामलों में भी शामिल हैं और सक्रिय रूप से जम्मू-कश्मीर में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने तथा चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
पुलिस ने कहा कि इन चारों के अलावा, जम्मू-कश्मीर के 51 लोग, जो अवैध हथियारों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं और वहां से काम कर रहे हैं, उन्हें भी अदालत द्वारा अपराधी घोषित किया गया है।
बयान में कहा गया है कि इन लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है।

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