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सोसायटी में गबन करने के मामले में आरोपियों को सजा

शहडोल : मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की एक अदालत ने सोसायटी में गबन करने में मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराये जाने पर तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी है। अभियोजन के अनुसार जैसिंघनगर थाने के अमझोर गाँव में एक सरकारी सोसायटी में वर्ष 2000 से 2004 के बीच प्रबन्धक बतौर दशरथ कुमार शुक्ला के द्वारा 3 लाख 2 हजार रुपये और गया प्रसाद शुक्ला के खिलाफ एक लाख 82 हजार रुपये की गबन के मामले थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने छानबीन कर वर्ष 2006 में प्राथमिकी दर्ज चालान न्यायालय में पेश किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कल इन दोनों आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनायी है।

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