बैतूल : मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं छह हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) एस.पी.वर्मा ने आज बताया कि थाना चिचोली के एक गांव निवासी फरियादी ने 27 फरवरी 2019 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री 25 फरवरी को सहेली के साथ काम पर जाने का कहकर घर से गई थी,जो वापस नही लौटी।
उसे आशंका है कि कोई उसे बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने 11 मार्च को नाबालिक को बरामद किया। नाबालिक ने पुलिस को बताया कि आरोपी कंछेदीलाल बंशकार ( 21) निवासी बनहेटा,थाना शाहगंज,जिला-सीहोर ने मेला घुमाने के बहाने नर्मदापुरम बुलाकर अलग अलग जगह ले जाकर डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं छह हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
