लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर को निर्वाचन प्रक्रिया बाधित करने एवं मतदान अधिकारी पर हमला करने से जुड़े 26 साल पुराने एक मामले में स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल के कारावास और 8500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। न्यायाधीश द्वारा इस मामले में सजा सुनाये जाते समय राज बब्बर अदालत में मौजूद थे। अदालत ने राज बब्बर को चुनाव के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और एक मतदान अधिकारी पर हमला करने का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी। हालांकि अदालत ने उन्हें इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने के लिये तुरंत अंतरिम जमानत भी दे दी।
यह मामला उस समय का है जब राज बब्बर ने 1996 के लोक सभा चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। चुनाव में मतदान के दौरान पोलिंग अफसर कृष्ण सिंह राणा के साथ अभद्रता करने एवं हमला करने का उन पर आरोप लगा था। राणा ने वजीरगंज पुलिस थाने में दो मई 1096 को राज बब्बर के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करायी थी।*
