श्रीगंगानगर : राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने आज एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरणसिंह रुपाणा एडवोकेट ने बताया कि न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने मार्च 2020 में लालगढ़ जाटान थाना में दर्ज हुए मुकदमे का आज निस्तारण करते हुए आरोपी सुनील (23) निवासी धर्मपुरा तहसील अबोहर,जिला फाजिल्का को पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतान होगी। अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 26 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
दुष्कर्म : आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
