बोकारो : झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म करने के मामले के एक दोषी को 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में यह सजा सुनाई है । अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि जिले के चास महिला थाना पुलिस ने वर्ष 2021 में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था । युवती ने आरोप लगाया था कि बिहार के अरवल निवासी शशि रंजन ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। बनाए गए दुष्कर्म का वीडियो दिखाकर युवती को आरोपी ब्लैकमेल करता था और बार-बार दुष्कर्म करता था। इससे परेशान होकर युवती ने चास महिला थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था।
दुष्कर्म : दोषी को 15 साल का सश्रम कारावास
