दुमका : झारखंड में दुमका की एक विशेष सत्र अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में दोषसिद्ध आरोपी को 22 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के साथ बीस साल के कारावास की सजा सुनायी है। दुमका के तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने दुमका महिला थाना कांड संख्या 05/2021(विशेष पॉक्सो वाद संख्या-43/2021) में दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद सोमवार को जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के घोघाटेचा औगेया निवासी अजित दास को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत बीस साल के कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वहीं, न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास, 323 के तहत एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।
न्यायालय ने अपने फैसले में जुर्माने की राशि नाबालिग पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया है। इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक चम्पा कुमारी ने पैरवी की एवं बहस में हिस्सा लिया तथा न्यायालय में सात गवाह के साथ कई अन्य सामग्री साक्ष्य के रूप में पेश किये। लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर 13 फरवरी 2021 को आरोपी अजित दास के विरुद्ध दुमका महिला थाना में भादवि की धारा 323, 376एबी, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा छज के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 11 फरवरी 2021 को रिश्ते के चचेरे भाई अजित दास ने राशन दुकान से चावल लाने के बहाने पीड़िता को अपनी साइकिल पर बैठाकर जंगल की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में किसी को जानकारी देने पर जान से मार देने की धमकी दी थी। घर आकर नाबालिग पीड़िता ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी।
दुष्कर्म : दोषी को 20 साल की सजा
