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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास

बोकारो : झारखंड में बोकारो की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दस वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास आरोपी को भुगतना होगा ।
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि मामला वर्ष 2020 का है। पिंडराजोरा थाना में पीड़ित पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि आरोपी धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र के पिपराटांड़ निवासी रणजीत राम 27 मई 2020 को युवती को लेकर चंद्रपुरा चला गया । दूसरे दिन युवती के परिजनों को फोन पर धमकी देते हुए कहा कि पुलिस को सूचना दी तो युवती को जान से मार देगा। पुलिस 2 जून को युवती को चंद्रपुरा से बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

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