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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

कोटा : राजस्थान में कोटा की पोस्को न्यायालय क्रम-4 ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के सुकेत थाना के जुल्मी निवासी आरोपी नन्दकिशोर (29) एक 14 साल की बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया एवं उसे कोटा एवं झालावाड़ में तीन दिन तक होटल में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोप पत्र के अनुसार एक मार्च, 2022 को एक दम्पत्ति ने सुकेत थाने में शिकायत दी थी जिसमें कहा गया था कि 28 फरवरी को रोज की तरह पति-पत्नी मजदूरी करने गए थे व घर पर उसकी 14 साल एव 11 साल की बेटी मौजूद थी। दोपहर में 14 साल की बेटी सामान लेने बाजार गई थी जो शाम तक वापस नहीं लौटी। बड़ी बेटी 8 वीं कक्षा में पढ़ती है।
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और बालिका को दस्तयाब कर आरोपी नन्दकिशोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 18 गवाह के बयान कराए। 33 दस्तावेज पेश किए।

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