कोटा : राजस्थान में कोटा के पोक्सो न्यायालय ने मंगलवार को किशोरी को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय में पेश आरोपपत्र के अनुसार वर्ष 2022 में 16 अप्रैल को अनंतपुरा निवासी एक व्यक्ति की 15 साल की नाबालिग पुत्री के घर से गायब हो गई थी जिसकी पिता ने 16 अप्रैल को अनंतपुरा थाने में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए इसी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक विनोद पर किशोरी को भगा ले जाने का अंदेशा जताया था।
इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए किशोरी को सवाई माधोपुर से बरामद कर युवक विनोद को गिरफ्तार किया था। विनोद पर आरोप है कि वह किशोरी को अपने साथ भगाकर सवाई माधोपुर ले गया था और वहां एक किराए का कमरा लेकर कई दिन तक किशोरी के साथ उसने दुष्कर्म किया था। आरोप पत्र की सुनवाई के बाद युवक विनोद को दोषी हुए मंगलवार को न्यायालय ने 20 साल की कारावास और 55 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 13 गवाह पेश किए गए।
दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा
