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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

अलवर : राजस्थान में अलवर के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप कुमार खटाना ने बताया कि गवाहों को परिषित करवा एवं दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। लोक अभियोजक ने बताया की पीड़िता के परीजनो ने रैणी थाने में 2 नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि उसकी दोनो बेटियां स्कूल जा रही थी। तभी स्कूल में पुर्व में कंप्यूटर पढ़ाने वाले शिक्षक अंकित ने उन्हे रोककर अपने घर चलने की बात कही इस दौरान आरोपी अंकित ने उन्हे पढ़ाई के संबंध में जरूरी बात करने की बात कही। जिस पर दोनों बहने शिक्षक के घर चली गई। घर पर अंकित एवं उसके दोस्त ने दोनो बहनों के साथ अलग अलग कमरों में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
घर आने पर दोनो बहनों ने सारी आपबीती अपने परिजनो को बताई जिसपर परिजनों ने घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया। जिस पर थानाधिकारी ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पोक्सो कोर्ट संख्या 4 के न्यायाधीश हेमंत सिंह बघेला ने आरोपी अंकित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही आरोपी पर 57 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया। वही मामले में अन्य आरोपी रणजीत पर मामला विचारणीय है।

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