बोकारो : झारखंड में बोकारो जिले की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षोंं की दलीले सुनने के बाद आरोपी शिव पूजन सिंह चौधरी को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद सश्रम आजीवन कारावास और 20000 रुपए जुर्माना किया है। वहीं, बलात्कार के जुर्म में 20 साल का सश्रम कारावास और 10000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामले में साक्ष्य छुपाने के जुर्म में दोषी को तीन साल का सश्रम कारावास और 5000 रुपए जुर्माना किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि आरोपी चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डोमाटांड में ट्रैक्टर के शोरूम तारा पावर ट्रैकटर में गार्ड का काम करता था। घटना की शाम को वह ड्यूटी आ रहा था । रास्ते में उसे एक महिला पानी में भीगती दिखाई दी। वह उसे अपनी बाइक पर बिठाकर शोरूम ले गया और वहां उसने साथ बलात्कार कर नग्न अवस्था में ही गार्ड रूम से बाहर कर दिया। बाद में उसने उस महिला की तालाब में डूबा कर हत्या कर दी । सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने उक्त गार्ड को धर दबोचा था।
बलात्कार एवं हत्या, दोषी को उम्रकैद
