श्रीगंगानगर : राजस्थान के हनुमानगढ़ में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को आज दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूड्डी ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते हुए बताया कि हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना में 14 अप्रैल 2019 को पीड़ित किशोरी के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर बलकरण सिंह उर्फ काली (24) निवासी मोरजंड सिखान के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामला दर्ज होने पर जांच पड़ताल की और जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर बलकरणसिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अदालत में चालान पेश किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 25 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इनके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी बलकरणसिंह को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 50 हजार का अर्थदंड लगाया।
