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दुष्कर्म, दोषी को 20 वर्ष का कारावास

अजमेर : राजस्थान में अजमेर के पोक्सो न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग के दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी सुनाई। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला ब्यावर सदर थाने से जुड़ा 22 जनवरी 2022 का है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने चार अप्रैल 2022 को समेला गांव ब्यावर निवासी फजलुद्दीन काठात (25) को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को भी दस्तयाब कर लिया गया।
आरोपी पर आरोप सिद्ध होने के बाद पोक्सो न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने आज अपने फैसले में दुष्कर्म के आरोपी को 20 की सजा तथा 49 हजार के जुर्माना से भी दंडित किया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में किसी तरह की नरमी नहीं बरतने की बात लिखते हुए पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर में छह लाख रुपये भी देने के आदेश जारी किए।

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