भदोही : उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को दलित युवती के साथ दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त को सश्रम आजीवन की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि 30 जुलाई 2022 को जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र की एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म की शिकायत की गई थी। मामले में पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की कार्रवाई शुरू कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले में न्यायाधीश असद अहमद हाशमी ने दलित युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी शाहिद को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
