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सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत, रोडवेज प्रबंधन की याचिका खारिज

नैनीताल : उत्तराखंड परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से वेतन वसूली नहीं होगी। उच्च न्यायालय ने परिवहन निगम (रोडवेज) की वेतन वसूली संबंधी विशेष अपीलों को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति रोकश थपलियाल की युगलपीठ में इस प्रकरण में सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रोडवेज प्रबंधन ने एक आदेश जारी कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अधिक वेतन की वसूली के निर्देश दे दिये थे।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से रोडवेज प्रबंधन के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि रोडवेज प्रबंधन की ओर से उन्हें देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उल्टा उनसे वेतन वसूली का फरमान जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले एकलपीठ ने कर्मचारियों को राहत देते हुए वेतन वसूली के आदेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही रोडवेज प्रबंधन को तीन महीने के अंदर समस्त देयकों के भुगतान के भी निर्देश दे दिये। इसके बाद रोडवेज प्रबंधन की ओर से एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गयी। आज सभी अपीलों पर सुनवाई हुई। अदालत ने अंत में एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए सभी अपीलों को खारिज कर दिया। इस आदेश से दर्जनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है।

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