बेंगलुरू : कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने हाई-प्रोफाइल यौन उत्पीड़न मामले में जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) विधायक एवं राज्य के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना की जमानत याचिका को सोमवार को मंजूरी दे दी।जद-एस नेता को पहले 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। आज के सत्र में, न्यायाधीश जे. प्रीत ने विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से उठायी गयी आपत्तियों के बावजूद उनकी जमानत याचिका को मंजूरी देने का फैसला किया।
होलेनरसीपुरा टाउन थाने में 28 अप्रैल को दर्ज कराये गये मामले में श्री रेवन्ना और उनके बेटे, हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर 47 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। विशेष रूप से, प्रज्वल कथित तौर पर मामले को आधिकारिक रूप से दर्ज कराये जाने से एक दिन पहले 27 अप्रैल को जर्मनी गये थे, जिसके बाद से वह फरार हैं। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है।
श्री रेवन्ना को शुरू में चार मई को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में स्थानांतरित होने से पहले उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया था। वह अपनी न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने से पहले सांसदों और विधायकों के लिए नामित एक विशेष अदालत से सशर्त जमानत हासिल करने में कामयाब रहे।
यौन उत्पीड़न मामले में रेवन्ना को जमानत मंजूर
