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हत्या के चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदंड

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की जिला एवम सत्र अदालत ने हत्या के चार अभियुक्तों को दोषी पाये जाने के बाद आजीवन सश्रम कारावास के साथ बीस -बीस हज़ार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस मीडिया सेल से आज शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार रायबरेली जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 04 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000-20,000/ रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मॉनिटरिंग सेल रायबरेली द्वारा थाना डलमऊ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-410/2013 धारा-328,34,302 भादवि. में दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण पिरथीपाल पुत्र स्व0 दन्नू ,राममनोहर पुत्र पिरथीपाल ,राकेश पुत्र पिरथीपाल ,सुमन पुत्री पिरथीपाल निवासीगण मनसुखमऊ थाना डलमऊ जिला रायबरेली को आज शुक्रवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश एवं जिला न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने आजीवन सश्रम कारावास व 20,000-20,000/ रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अजय मौर्या का योगदान सराहनीय रहा है।

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