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अजमेर में धारा 144 लागू

अजमेर : राजस्थान में अजमेर की जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डा. भारती दीक्षित ने जिले की राजस्व सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राजनैतिक दलों, विजयी प्रत्याशियों, समर्थकों तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाऊडस्पीकर, डीजे, पटाखों एवं आतिशबाजियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। साथ ही विजयी जुलूस, समारोह सभा आदि का आयोजन भी प्रतिबंधित रहेगा।
जिला कलक्टर ने उक्त आदेश को आज जारी कर, कल 3 दिसम्बर के लिये प्रभावी किया है। उल्लेखनीय है कि रविवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना है और सभी जगहों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में आदेश जारी किये हैं।

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