चेन्नई : तमिलनाडु में निर्वाचित सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार राज्य के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत तीन दिन बढ़ाकर 28 अगस्त तक कर दी। बालाजी को 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौकरियों के लिए नकद घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। उन्हें पुझल सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष अदालत के न्यायाधीश श्री शिवकुमार के समक्ष पेश किया गया।
न्यायाधीश ने उनकी न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ा दी और जेल अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें 28 अगस्त को शारीरिक रूप से पेश करने का निर्देश दिया।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को श्री बालाजी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की इजाजत दे दी थी। शीर्ष अदालत के आदेश के आधार पर प्रधान सत्र न्यायाधीश सुश्री एस.अल्ली से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद श्री बालाजी से 8 से 12 अगस्त तक पांच दिनों तक पूछताछ की गई।
न्यायिक रिमांड हालांकि आठ अगस्त को समाप्त हो गया लेकिन पीएसजे कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद श्री बालाजी को पांच दिनों की ईडी हिरासत में दे दिया।ईडी की हिरासत 12 अगस्त को समाप्त होने के बाद उन्हें प्रधान सत्र न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। जिन्होंने ईडी द्वारा श्री बालाजी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में एक मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत आज तक बढ़ा दी थी। श्री बालाजी की गिरफ्तारी के एक सप्ताह बाद निजी अस्पताल में बाइपास सर्जरी हुई थी।
सेंथिल बालाजी की हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ी
