चेन्नई : तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की एक विशेष अदालत ने राज्य के बिना विभाग के मंत्री वी. सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हवाला कारोबार मामले में गिरफ्तार किया था। सेंथिलबालाजी को आभासी माध्यम से प्रथम अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश डी. लिंगेश्वरन के समक्ष पेश किया गया था, जिन्हें उनकी (सेंथिबालाजी) न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इस बीच, मंत्री की जमानत याचिका पर 16 अक्टूबर को मद्रास उच्च में सुनवाई होगी।
प्रधान सत्र न्यायालय द्वारा जमानत याचिका दो बार खारिज किए जाने के बाद, मंत्री के वकील एन.आर.एलंगो ने उच्च न्यायालय का रुख किया। जमानत पूरी तरह से चिकित्सा आधार पर मांगी गयी है। आपको बता दें कि सेंथिलबालाजी एक गंभीर बीमारी से गुजर चुके और उनकी कोरोनरी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। गत बुधवार को मामला न्यायमूर्ति जी.जयचंद्रन के समक्ष सूचीबद्ध होने के बाद उन्होंने ईडी को नोटिस देने का आदेश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था।
सेंथिलबालाजी को 2011-2016 के अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) शासन के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में काम किया था और उनके कार्यकाल के दौरान नौकरियों के लिए रुपये लेने के सिलसिले में 14 जून को उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
