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सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 25 तक बढ़ी

चेन्नई : तमिलनाडु की एक अदालत ने राज्य के मंत्री वी. सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत की अवधि शनिवार को 25 अगस्त तक बढ़ा दी। सेंथिलबालाजी को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारियों की ओर से 14 जून को सेंथिलबालाजी की गिरफ्तारी के बाद यह चौथी बार है जब उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ायी गयी है। न्यायिक रिमांड की अवधि हालांकि आठ अगस्त को समाप्त हो गई, लेकिन प्रधान सत्र अदालत ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया।

आज ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद बिना विभाग के मंत्री सेंथिलबालाजी को प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. अल्ली के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने ईडी की ओर से मंत्री की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत अवधि 25 अगस्त तक बढ़ा दी। सेंथिलबालाजी की गिरफ्तारी के एक सप्ताह बाद एक निजी अस्पताल में कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई थी जब उनकी पत्नी एस मेगाला ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की थी। अदालत के आदेश के बाद मंत्री की र्सजरी की गयी थी।
इस बीच, ईडी ने मंत्री से आगे की पूछताछ के लिए पांच दिन की और हिरासत की मांग करते हुए याचिका दायर की। अल्ली ने हालांकि अनुमति देने से इनकार कर दिया जिसके बाद ईडी ने 3,000 पृष्ठों का एक आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें केवल सेंथिलबालाजी को शामिल किया गया है। ईडी ने अदालत के सामने एक सीलबंद विशाल लोहे के बक्से में मामले से संबंधित दस्तावेज, सामग्री और अन्य सबूत भी सौंपे। संबंधित घटनाक्रम में मंत्री के वकील एन.आर. एलंगो ने कहा कि मंत्री को जमानत पर रिहा करने की मांग वाली एक याचिका 16 अगस्त को पीएसजे अदालत में दायर की जाएगी।

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