ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सियांग जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) तगेंग पदोह ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो अधिनियम ) की धारा 6 के तहत एक व्यक्ति को बीस साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ऊपरी सियांग जिले के मारियांग गांव के आरोपी जॉब मोदी को अपनी चार वर्षीय भतीजी (उसकी चचेरी बहन की बेटी) के खिलाफ गंभीर यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया था।
पीड़िता की मां ने 20 फरवरी, 2019 को मारियांग पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जॉब मोदी ने उनकी चार वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न किया था और बाद में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को आगे बताया कि जॉब मोदी पिछले 11 महीने से उसके घर में रह रहा था। एफआईआर के अनुसार, जब शिकायतकर्ता अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरने के लिए यिंगकिओंग स्थित स्कूल गई, तो उसके शिक्षक ने उसे (मां) बताया कि उसकी बेटी स्कूल में असामान्य रूप से बार-बार पेशाब करने जा रही है।
यौन उत्पीड़न : आरोपी को 20 साल की सजा
