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चाइना डोर बेचने के आरोप में दुकानदार गिरफ्तार

जालंधर : पंजाब के जालंधर में पुलिस ने प्रतिबंधित चाइना डोर बेचने के आरोप में एक दुकानदार को गिरफ्तार कर उसकी दुकान से चाइना डोर के 120 गट्टे बरामद किए हैं। पुलिस आयुक्त डॉ एस भूपति आईपीएस ने गुरुवार को यहां बताया कि पतंग उड़ाने के लिए प्रयोग आने वाली चाइना डोर बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि संजय गांधी नगर में दुकानदार सुभाष किराये के मकान मे छिप कर अवैध चाइना डोर की बिक्री कर रहा है। उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक अशोक कुमार प्रभारी सीआईए स्टाफ जालंधर के कुशल नेतृत्व में कार्य करते हुए पुलिस ने सुभाष को गिरफ्तार कर उसके पास से 120 गट्टे डोर के बरामद किए।
पूछताछ में आरोपी सुभाष ने बताया कि उसके पिता केदारनाथ फोकल प्वाइंट फैक्ट्री में आयरन फाउंड्री का काम करते हैं। आरोपी ने बताया कि पतंगबाजी का सीजन होने के कारण वह अपने परिचित के साथ अमृतसर से सस्ते दाम पर डोर ला कर यहां बेचता था। जल्द ही आरोपी के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने सुभाष के खिलाफ धारा 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है।

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