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स्मैक तस्करी के आरोपी को सात साल की सजा

कोटा : राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने स्मैक तस्करी के करीब 4 साल पुराने मामले में आज एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। आरोपी साजिद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के घाटमपुर निवासी है। सजा के साथ आरोपी पर एनडीपीएस अदालत ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासे के अनुसार साल 2019 में 29 मार्च कोरतलाम-मथुरा पैसेंजर ट्रेन में जीआरपी थाना कोटा ने गश्त के दौरान कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी ट्रेन में चेकिंग की थी। रतलाम-मथुरा पैसेंजर के जनरल कोच में जीआरपी को देखकर एक व्यक्ति तेजी से भागने लगा। उसे पकड़ कर पूछताछ की तो उसने चौमहला से मथुरा जाना बतायालेकिन उसके पास यात्रा का टिकट नहीं था।
तलाशी के दौरान उसके हाथ मे पकड़ी थैली में रखे सामान के बारें में पूछा तो वो घबरा गया और कपड़े होने की बात कहीं। थैली को चेक किया तो शॉल के नीचे प्लास्टिक की थैली में भूरे रंग का पाउडर मिला। चेक करने पर स्मैक होना पाया गया। जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आज आरोपी को दोषी मानते हुये सजा सुनाई। अदालत में 13 गवाहों के बयान हुए। 37 दस्तावेज पेश किए।

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