नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को उनसे संबंधित बैंक खातों को उनकी बेहिसाब आय के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देकर आय से अधिक संपत्ति हासिल करने में मदद करने वाली चार कंपनियों को गुरुवार को समन जारी किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत के विशेष न्यायाधीश विकाश ढुल ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपपत्र और इसके साथ दायर दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अदालत का मानना है कि अपराध के लिए उकसाने के मामले में भी समन जारी करने की आवश्यकता है।
इसके बाद अदालत ने मेसर्स जे.जे. आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड , मेसर्स मंगलायतन डेवलपर्स/प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड , मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और एम/एस प्रयास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 16 जनवरी को पेश होने के लिए चार कंपनियां को समन जारी किया। अदालत ने आरोपी सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश करने का निर्देश दिया।
सत्येंद्र जैन के प्रतिनिधि वकील ने इस आधार पर स्थगन की प्रार्थना की कि अदालत में वरिष्ठ वकील उपलब्ध नहीं थे। अदालत ने इस अनुरोध को सुनने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा विरोध नहीं किए जाने पर ही अनुमति दी।
