नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की अंतरिम जमानत याचिका को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
सुशील कुमार के वकील ने अदालत में एक आवेदन पेश कर बताया कि सुशील की पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे तीन सप्ताह की अंतिरम जमानत देने का आग्रह किया। उन्होंने अदालत को बताया कि सुशील की पत्नी अस्वस्थ होने के कारण बिना किसी सहायता के चल फिर नहीं सकती है तथा डॉक्टर ने सलाह दी है कि सर्जरी के बाद उन्हें कम से कम दस दिन के पूर्ण आराम की आवश्यकता होगी।
सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सुशील का अपराध जघन्य प्रकृति का है और वह पहलवान सागर धनखड़ की निर्मम हत्या से जुड़ा है। सुशील की पत्नी अपने माता-पिता के साथ रह रही है और उसकी देखभाल करने के लिए उसके परिवार में अन्य सदस्य हैं।
उन्होंने कहा है कि वह मुख्य आरोपी हैं और मामला महत्वपूर्ण चरण में है। आरोपी की नियमित जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। यह एक बहुत ही चर्चित मामला है और गवाहों को प्रभावित करने और धमकी देने की पूरी संभावना है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने दो पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी की पत्नी की चिकित्सा स्थिति और उसके दो नाबालिग बच्चे को देखते हुए 12 नवबंर तक एक लाख रुपये की राशि में दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
सुशील कुमार जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में जेल में बंद है।
सुशील कुमार की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर
