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राज्यपाल के पास मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं

चेन्नई : एम.के.स्टालिन ने गुरुवार की शाम को कहा कि राज्यपाल आर.एन.रवि के पास राज्य मंत्रिमंडल के ‘बिना विभाग के मंत्री’ वी. सेंथिलबालाजी को बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सेंथिलबालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया हैं। स्टालिन ने आज यहां पत्रकारों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत में कहा, “हम कानूनी रूप से इसका सामना करेंगे।” स्टालिन ने सेंथिलबालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किये जाने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके (राज्यपाल के) पास कोई अधिकार नहीं हैं।

उन्होंने कहा , “हम इसका कानूनी तौर पर सामना करेंगे।” राज्यपाल ने सेंथिलबालाजी को पद बने रहने की अपनी असहमति व्यक्त करने के तुरंत बाद उनके द्वारा रखे गए विभागों को दो अन्य मंत्रियों को फिर से आवंटित कर दिया, तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि सेंथिलबालाजी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। इस बीच, कई राजनीतिक नेताओं और पर्यवेक्षकों ने निजी तमिल टीवी चैनलों पर अपनी प्रतिक्रियाओं में कहा कि राज्यपाल स्वतंत्र तरीके रूप से यह नहीं कर सकते।
राज्यपाल को केवल मुख्यमंत्री की सिफ़ारिशों के अनुसार ही कार्य करना होता है और वह इस तरह एकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है। विधानसभा अध्यक्ष एम.अप्पावु ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि मंत्री ईडी जांच का सामना कर रहे हैं और न्यायिक हिरासत में हैं राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त करने की कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि अभी तक किसी भी अदालत ने श्री सेंथिलबालाजी को दोषी नहीं ठहराया है।

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