जींद : हरियाणा में जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा चंद्रहास की अदालत ने बुधवार को घर में घुस युवती से मारपीट करने तथा अशलील हरकत करने के जुर्म में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को तीन-तीन साल कैद तथा 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव मोरखी निवासी एक युवती ने 24 अक्टूबर 2021 पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी गांव के ही आजाद से रंजिश चली आ रही है। गत 22 अक्टूबर को आजाद, सुदेश, पूनम उनके घर में घुस आई और उसके साथ मारपीट की। युवती ने आरोप लगाया था कि मारपीट के दौरान आजाद ने उसके साथ अशलील हरकत भी की।
पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर आजाद, पूनम, सुदेश के खिलाफ मारपीट करने तथा आठ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ चंद्रहास की अदालत ने आजाद, सुदेश, पूनम को तीन-तीन साल कैद तथा 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
छेड़छाड़ के जुर्म में तीन महिलाओं को तीन-तीन साल कैद
