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श्रमजीवी बम विस्फोट कांड के दो आरोपी दोषी करार

जौनपुर : उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने श्रमजीवी विस्फोट कांड के दो आतंकवादियों को दोषी करार कर दिया।
श्रमजीवी विस्फोट कांड के आरोपियों हिलालुद्दीन व नफीकुल विशवास को आज कड़ी सुरक्षा के बीच अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजेश कुमार राय के यहां पेश किया गया, जहां पर मुकदमे का फैसला होना था। अदालत ने दोनों को दोषी करार करते हुए फैसले के लिए दो जनवरी को तिथि नियत की है ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार पांडेय ने बताया कि श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड में आरोपी आलमगीर उर्फ रोनी को 30 जुलाई 2016 को एवं आरोपी ओबेदुर्रहमान उर्फ बाबू भाई को 31 अगस्त 2016 को फांसी और 10-10 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई जा चुकी है।
इस मामले में ओबेदुर्रहमान पर बम बनाने में सहयोग की भूमिका थी वहीं रोनी की हिलालुद्दीन के साथ ट्रेन में बम रखने की भूमिका अभियोजन कथानक से प्रकाश में आई है। उन्होंने बताया कि हिलालुद्दीन व नफीकुल विश्वास के मामले में अदालत ने आज फैसले की तारीख नियत की थी, आज दोनों आरोपियों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को बम कांड का दोषी करार देते हुए फैसले के लिए दो जनवरी 2024 तिथि नियत की है ।
ज्ञातव्य हो कि पटना से चल कर नई दिल्ली तक जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में 28 जुलाई 2005 को जिले के सिंगरामऊ रेलवे स्टेशन के पास हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग पर भीषण बम विस्फोट हुआ था , जिसमे 14 लोग मारे गए थे और 90 लोग घायल हुए थे ।

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